आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत, मामला बार हड़पने का

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान को रामपुर जिले में क्वालिटी बार के कथित हड़पने के मामले में जमानत प्रदान की है। यह निर्णय न्यायमूर्ति समीर जैन द्वारा दिया गया, जिन्होंने 21 अगस्त, 2025 को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
मामले की पृष्ठभूमि
जानकारी के अनुसार, 2019 में राजस्व निरीक्षक अंगराज सिंह ने सैयद जाफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बार हड़पने की शिकायत दर्ज कराई थी. इस प्राथमिकी में आजम खान का नाम नहीं था, लेकिन पांच साल बाद मामले की पुनः जांच में उन्हें आरोपी बनाया गया.
क्वालिटी बार का स्थान
क्वालिटी बार रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हरदोई पट्टी के सैद नगर में स्थित है. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील इमरान उल्ला ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ और यह घटना 2013 में हुई थी. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि पांच साल बाद मामले की फिर से जांच नहीं की जा सकती.