आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई, सपा ने किया स्वागत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा होने जा रहे हैं। उन्होंने लगभग 23 महीने सलाखों के पीछे बिताए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें रामपुर 'क्वालिटी बार' भूमि हड़पने के मामले में जमानत दी है। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाया था, लेकिन अदालत ने राहत दी। जानें इस मामले की पूरी कहानी और सपा का समर्थन।
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आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई, सपा ने किया स्वागत

आजम खान की रिहाई

समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान मंगलवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा होने जा रहे हैं। उन्होंने लगभग 23 महीने जेल में बिताए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें रामपुर 'क्वालिटी बार' भूमि हड़पने के मामले में जमानत दी है। आजम खान की रिहाई पर पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की है। हम अदालत के निर्णय का स्वागत करते हैं और सपा उनकी हर संभव सहायता कर रही है।


 


न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। आजम खान ने 17 मई, 2025 को रामपुर एमपी-एमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।


 


यह मामला उन आरोपों से संबंधित है जिसमें खान पर आरोप है कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित लोकप्रिय क्वालिटी बार की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। यह विवाद 21 नवंबर, 2019 का है, जब बार के मालिक गगन अरोड़ा ने अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष सैयद जाफ़र अली जाफ़री, आजम खान की पत्नी तज़ीन फ़ात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान शामिल थे।