आईआईएम कलकत्ता के छात्र को बलात्कार के आरोप में मिली अंतरिम जमानत

एक अदालत ने भारतीय प्रबंधन संस्थान-कलकत्ता के छात्र को बलात्कार के आरोप में अंतरिम जमानत दी है। आरोपी को 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और अब उसे 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है। अदालत ने उसे पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति के राज्य छोड़ने से रोका है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे काउंसलिंग सत्र के लिए हॉस्टल में बुलाया और वहां उसके साथ बलात्कार किया।
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आईआईएम कलकत्ता के छात्र को बलात्कार के आरोप में मिली अंतरिम जमानत

अंतरिम जमानत का आदेश

शनिवार को एक अदालत ने भारतीय प्रबंधन संस्थान-कलकत्ता के एक छात्र को अंतरिम जमानत प्रदान की, जिसे परिसर में एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।


इस छात्र को 11 जुलाई को हरिदेवपुर पुलिस थाने में महिला द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, और तब से वह पुलिस हिरासत में था।


अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।


अदालत ने आरोपी छात्र को निर्देश दिया है कि वह अपना पासपोर्ट जमा करे और बिना अनुमति के राज्य से बाहर न जाए। महिला ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे काउंसलिंग सत्र के लिए हॉस्टल में बुलाया और वहां उसके साथ बलात्कार किया।