अहमदाबाद में दर्जी पर महिला ने किया केस, समय पर नहीं मिला ब्लाउज

अहमदाबाद में एक महिला ने अपने शादी के लिए ऑर्डर किए गए ब्लाउज की समय पर न मिलने पर दर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उसने 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन दर्जी ने समय पर काम पूरा नहीं किया। महिला ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अदालत ने दर्जी पर जुर्माना लगाया। जानें इस दिलचस्प मामले के बारे में और क्या हुआ।
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अहमदाबाद में दर्जी पर महिला ने किया केस, समय पर नहीं मिला ब्लाउज

महिला ने दर्जी के खिलाफ उठाया कदम

अहमदाबाद में दर्जी पर महिला ने किया केस, समय पर नहीं मिला ब्लाउज


कपड़े सिलवाने के दौरान अक्सर ग्राहकों को देरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अहमदाबाद के सीजी रोड पर एक महिला ने इस समस्या का समाधान अदालत में खोजा। उसने एक डिजाइनर शॉप पर केस दायर किया, जब उसे शादी के लिए ऑर्डर किया गया ब्लाउज समय पर नहीं मिला।


महिला ने पारंपरिक साड़ी के लिए ब्लाउज की सिलाई का ऑर्डर दिया था और इसके लिए 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। उसे बताया गया था कि ब्लाउज 24 दिसंबर तक तैयार होगा, लेकिन दर्जी ने समय पर काम पूरा नहीं किया। महिला ने कई बार दर्जी से संपर्क किया, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला।


अदालत ने दर्जी पर लगाया जुर्माना
महिला ने दर्जी को नोटिस भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उसने अहमदाबाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा कि समय पर काम पूरा न करना सेवा में कमी को दर्शाता है, जिससे महिला को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।


45 दिनों में चुकाने होंगे पैसे
अदालत ने आदेश दिया कि दर्जी को 4,395 रुपये, 7% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने होंगे। इसके साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 7,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा। यह राशि 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी।