असम में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए आधार कार्ड पर नई पाबंदियाँ

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड पर नई पाबंदियाँ लगाने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत, ऐसे व्यक्तियों को आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया जाएगा। हालांकि, चाय बागानों में रहने वाले आदिवासी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को अगले एक वर्ष तक आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। यह कदम बांग्लादेश से संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया है।
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असम में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए आधार कार्ड पर नई पाबंदियाँ

मुख्यमंत्री का नया निर्णय

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पहली बार आधार कार्ड बनवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि ऐसे व्यक्तियों को आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया हो।


हालांकि, चाय बागानों में निवास करने वाले आदिवासी और 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगले एक वर्ष तक आधार कार्ड जारी किए जाएंगे।


शर्मा ने कहा, 'आधार कार्ड जारी करने पर यह प्रतिबंध नागरिकों की पहचान की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। यह कदम बांग्लादेश से संभावित घुसपैठ के संबंध में सरकार की चिंताओं को दर्शाता है।'