असम कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
असम राज्य कैबिनेट ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे जिला आयुक्तों को अधिशेष भूमि के अधिग्रहण और योग्य लाभार्थियों को हस्तांतरित करने का अधिकार मिला है। इसके अलावा, धेमाजी में सीआरपीएफ के लिए भूमि आवंटन और असम वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन के लिए नई फैक्ट्री के लिए भूमि आवंटन का निर्णय भी लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे।
| Dec 19, 2025, 20:55 IST
मुख्य निर्णय
गुवाहाटी, 19 दिसंबर: असम राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को 1957 के असम भूमि धारिता सीमा नियम में संशोधन को मंजूरी दी। इस संशोधन के तहत जिला आयुक्तों को अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और अधिशेष भूमि को योग्य लाभार्थियों को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया है।
कैबिनेट ने धेमाजी में सीआरपीएफ के लिए एक समूह केंद्र स्थापित करने हेतु 607 बिघा भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया।
राज्य भर में 308 से अधिक परिवारों को भूमि पट्टा देने के लिए भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, असम वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन के लिए एक नई फैक्ट्री (अमोनिया-यूरिया परियोजना) स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन को भी स्वीकृति दी गई। इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को करेंगे।
