अवैध वाणिज्यिक इमारत के मालिक को 26.14 लाख रुपये का नोटिस जारी
अवैध इमारत के खिलाफ कार्रवाई
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज क्षेत्र में एक अवैध वाणिज्यिक इमारत के मालिक को 26.14 लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई 22 जून को लगी आग के कारण हुई थी, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस अनधिकृत ढांचे को ध्वस्त करने में हुए खर्च की वसूली के लिए जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि 26,14,212 रुपये का यह नोटिस वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला सहित इमारत के स्वामियों को भेजा गया है। प्राधिकरण ने अदालत के आदेश के अनुसार 25 जुलाई को इस इमारत के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया था।
अधिकारी के अनुसार, इस राशि में ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान हुए खर्च जैसे मजदूरी, मशीनरी की तैनाती, ईंधन और रखरखाव, उपकरणों का परिवहन और पुलिस द्वारा दी गई सुरक्षा का खर्च शामिल है।
यह इमारत अलीगंज के सेक्टर डी में स्थित थी और इसे रिहाइशी ढांचे के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे अवैध रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बदल दिया गया। 22 जून को इस इमारत के दूसरे तल पर एक कार्यालय में आग लगने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि पांच अन्य किसी तरह बच गए।
