अल्लू अर्जुन को मिली जमानत, जेल में बिताई रात

फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को हाल ही में एक भगदड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन रिहाई में देरी के कारण उन्हें रात जेल में बितानी पड़ी। पीड़िता के परिवार ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है। जानें इस मामले में अदालत का क्या निर्णय आया और आगे की सुनवाई में क्या हुआ।
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अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और जमानत

फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को जुबली हिल्स स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया। उन पर 4 दिसंबर को हुई एक गंभीर भगदड़ में हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है, जिसमें एक 39 वर्षीय महिला की जान चली गई थी। हालांकि, तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन रिहाई के आदेश में देरी के कारण उन्हें रात जेल में बितानी पड़ी। उनकी रिहाई की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई।


हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 21 जनवरी तक 50,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले, सेशन कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।


पीड़िता के परिवार का बयान

भगदड़ में मारी गई महिला के परिवार ने अल्लू अर्जुन को दोषी ठहराने से इनकार किया है। उनके पति मोगदामपल्ली भास्कर ने कहा, "मेरे बेटे को 'पुष्पा 2' देखना था, इसलिए मैं उन्हें थिएटर लेकर गया था। अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं था।"


पुलिस और अभिनेता का बचाव

पुलिस ने कहा कि थिएटर प्रबंधन ने उन्हें पहले से सूचित नहीं किया था, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। हालांकि, अल्लू अर्जुन के वकीलों ने अदालत में कहा कि अभिनेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि पुलिस को थिएटर द्वारा सूचना दी गई थी।


अदालत का निर्णय

न्यायमूर्ति श्रीदेवी ने कहा कि आरोप लागू नहीं होते क्योंकि पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि अल्लू अर्जुन ने सुरक्षा इंतजामों की मांग को ठुकराया था। अदालत ने चार अन्य लोगों को भी अंतरिम जमानत दी और पुलिस को जांच जारी रखने का निर्देश दिया।


अगली सुनवाई

अल्लू अर्जुन के वकील ने एक पूर्व मामले का उल्लेख किया जिसमें शाहरुख खान को भगदड़ के कारण राहत मिली थी। न्यायमूर्ति श्रीदेवी ने अल्लू अर्जुन की जमानत को मंजूरी दी और मामले की आगामी कार्यवाही के लिए अदालत को निर्देशित किया।