अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने भर्ती के लिए नए मानदंडों को मंजूरी दी

अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने भर्ती के लिए नए मानदंडों को मंजूरी दी है, जिसमें स्थायी निवास, स्वदेशी जनजातीय स्थिति और भाषा दक्षता शामिल हैं। यह निर्णय सरकारी सेवाओं में रिक्तियों को भरने और प्रशासनिक प्रदर्शन को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा, शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि में छूट भी दी गई है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या-क्या बदलाव किए गए हैं।
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कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक


ईटानगर, 14 अगस्त: अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की, ने सभी समूह ‘A’, ‘B’ और ‘C’ सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु समान पात्रता मानदंडों को मंजूरी दी। यह निर्णय राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा। नए पात्रता प्रावधान सभी भर्ती नियमों और सेवा नियमों पर तुरंत प्रभाव डालेंगे।


स्वीकृत मानदंडों के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को तीन अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें स्थायी निवास, स्वदेशी/APST स्थिति और अरुणाचल प्रदेश की एक स्वदेशी जनजातीय भाषा में दक्षता शामिल है।


उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उन्हें अरुणाचल प्रदेश का वैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) होना आवश्यक है। इसके अलावा, उन्हें राज्य के मूल निवासियों में से होना चाहिए और भारतीय संविधान के तहत अधिसूचित जनजातियों की सूची के अनुसार अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।


इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को अरुणाचल प्रदेश की अधिसूचित सूची में शामिल किसी एक स्वदेशी जनजातीय भाषा में बोलने की आवश्यकता होगी।


राज्य के प्रमुख नौकरी भर्ती निकाय, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ चयन बोर्ड (APSSB) को निर्देश दिया गया है कि वे सभी भविष्य की भर्ती विज्ञापनों और नियमों में पात्रता धाराओं को शामिल करें।


शिक्षा विभाग में, कैबिनेट ने प्रधान/डीडीएसई के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा/निवास अवधि में दो वर्षों की एक बार की छूट को मंजूरी दी।


प्रधानाध्यापकों/उप प्रधानाध्यापकों और जिला वयस्क शिक्षा अधिकारियों (DAEOs) के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य सेवा को आठ वर्षों से घटाकर छह वर्ष कर दिया गया है। यह निर्णय सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानों की मौजूदा रिक्तियों को भरने और शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रदर्शन को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।


कैबिनेट ने वन रक्षक के पद को उप वन रेंजर (विशेष श्रेणी) के रूप में पुनः नामित करने को भी मंजूरी दी है, ताकि वन कर्मियों की दीर्घकालिक सेवाओं और प्रतिबद्धता को मान्यता दी जा सके।


मंत्रिपरिषद ने अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र विधेयक, 2026 के मसौदे को भी मंजूरी दी, जिसे अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में पेश और पारित किया जाएगा। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास क्षेत्रों के नियोजित विकास, प्रबंधन और रखरखाव के लिए एक वैधानिक ढांचा स्थापित करना है।