अयोध्या में राम मंदिर के आसपास मांसाहारी खाद्य पदार्थों की डिलीवरी पर प्रतिबंध

अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय 'पंचकोसी परिक्रमा' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से मिली शिकायतों के आधार पर लिया गया। खाद्य आयुक्त ने कहा कि होटलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, अयोध्या नगर निगम ने राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया है।
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अयोध्या में राम मंदिर के आसपास मांसाहारी खाद्य पदार्थों की डिलीवरी पर प्रतिबंध

राम मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन पर रोक

अयोध्या प्रशासन ने शुक्रवार को राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम 'पंचकोसी परिक्रमा' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से मिली शिकायतों के बाद उठाया गया है।


खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने बताया कि अयोध्या के होटलों और रेस्तरां में मांसाहारी भोजन परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से डिलीवरी जारी थी। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में मांस का सेवन न हो और न ही ऑनलाइन माध्यम से इसकी डिलीवरी की जाए।


अयोध्या नगर निगम ने मई 2025 में अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन नौ महीनों में इस प्रतिबंध का पालन नहीं हो पाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर कई दुकानें शराब बेच रही हैं। एक नगर निगम अधिकारी ने कहा कि मांस की दुकानों को हटा दिया गया है, लेकिन शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक है।