अमूल ने दूध की कीमतों पर जीएसटी के प्रभाव को किया स्पष्ट

अमूल ने हाल ही में घोषणा की है कि 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी परिवर्तनों का पैकेज्ड दूध की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि पाउच दूध पर पहले से ही शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू है। हालांकि, नई जीएसटी संरचना के तहत कुछ अन्य उत्पादों की कीमतों में बदलाव होगा। जानें इस नई जीएसटी संरचना के प्रमुख बिंदु और क्या बदलाव होंगे।
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अमूल ने दूध की कीमतों पर जीएसटी के प्रभाव को किया स्पष्ट

क्या कीमतों में बदलाव होगा?

भारत के प्रमुख डेयरी ब्रांड अमूल ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिवर्तनों का पैकेज्ड दूध की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह स्पष्टीकरण तब आया है जब 4 सितंबर को घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार जल्द ही प्रभावी होंगे और दूध की कीमतों में बदलाव की अटकलें थीं। कंपनी ने कहा कि पाउच दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इस पर पहले से ही शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू है।


जीएसटी सुधारों से क्या लाभ होगा?

गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने कहा, "ताजा पाउच दूध की कीमतों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है क्योंकि जीएसटी में कोई कमी नहीं आई है। पाउच दूध पर हमेशा शून्य प्रतिशत जीएसटी रहा है।" उल्लेखनीय है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि जीएसटी 2.0 ढांचे के तहत पाउच दूध की कीमतें 3 से 4 रुपये तक कम हो सकती हैं। हालांकि, मेहता ने इन रिपोर्टों को “गलत” बताते हुए खारिज कर दिया।


नई जीएसटी संरचना के प्रमुख बिंदु

जीएसटी को दो स्लैब संरचना (5% और 18%) में सरल बनाया गया है। घरेलू आवश्यकताओं (साबुन, टूथपेस्ट, भारतीय ब्रेड) पर जीएसटी को 5% या शून्य प्रतिशत किया गया है, जिससे affordability बढ़ी है। जीवन रक्षक दवाओं और दवाओं पर जीएसटी को 12% से शून्य या 5% तक कम किया गया है। दोपहिया, छोटी कारें, टीवी, एसी, सीमेंट पर जीएसटी को 28% से 18% तक कम किया गया है, जिससे मध्यवर्ग को राहत मिली है।