अभिषेक बनर्जी ने विदेश में आंख के इलाज के लिए उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति से संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि वे सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। जानें इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
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अभिषेक बनर्जी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंख के उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति से संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने यह भी कहा कि डायमंड हार्बर के सांसद अगले दिन सरकारी एसएसकेएम (सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल) अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जांच कराने के लिए उपस्थित नहीं होने को तैयार थे।


उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता (बनर्जी) ने स्पष्ट किया कि वह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। इस स्थिति में अदालत का मानना है कि इस याचिका को और लंबित रखने की आवश्यकता नहीं है।" अदालत ने यह भी कहा कि यदि बनर्जी मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते, तो चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह तय किया जा सकता था कि उन्हें विदेश में इलाज की आवश्यकता है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने तीन अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह बनर्जी की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई करे।