अभिषेक और ऐश्वर्या ने यूट्यूब और गूगल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका

अभिषेक और ऐश्वर्या का कानूनी कदम

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन
अभिषेक और ऐश्वर्या की याचिका: प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी, मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यूट्यूब और उसकी मूल कंपनी गूगल के खिलाफ एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने 4 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि यूट्यूब पर ऐसे सभी कंटेंट को हटाया जाए, जिसमें उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उनकी आवाज़ का दुरुपयोग किया गया है, या एआई द्वारा बनाए गए डीपफेक वीडियो शामिल हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि गूगल को निर्देश दिया जाए कि वह ऐसे कंटेंट का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रशिक्षित करने के लिए न करे और इसके लिए उचित कदम उठाए। 6 सितंबर को दायर की गई याचिका में कहा गया है, “ऐसे कंटेंट का उपयोग एआई मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हो सकती है। पहले इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, फिर इसे देखने के बाद एआई प्रशिक्षण के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।”
अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि 1500 से अधिक पेज सक्रिय हैं। यह याचिका केवल डीपफेक वीडियो के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह अनधिकृत मर्चेंडाइज बेचने वाले विक्रेताओं, पोस्टर्स, मग्स, स्टीकर्स और फर्जी ऑटोग्राफ फोटो बनाने वालों के खिलाफ भी दायर की गई है। याचिका में कई यूट्यूब वीडियो के लिंक और स्क्रीनशॉट शामिल हैं, जिनमें कथित तौर पर यौन रूप से स्पष्ट या काल्पनिक एआई जनरेटेड कंटेंट है।
एक वीडियो में दिखाया गया है कि अभिषेक बच्चन एक अभिनेत्री को अचानक किस करते हैं। एक अन्य वीडियो में ऐश्वर्या राय अपने पूर्व प्रेमी सलमान खान के साथ भोजन करते हुए दिखाई देती हैं, जबकि अभिषेक पीछे खड़े हैं और गुस्से में नजर आ रहे हैं। याचिका में 'एआई बॉलीवुड इश्क' नामक यूट्यूब चैनल का उल्लेख किया गया है, जिसमें 259 से अधिक वीडियो हैं, जिनमें 16.5 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। एक वीडियो जिसमें ऐश्वर्या और सलमान को पूल में दिखाया गया है, उसे 4 मिलियन से अधिक व्यूज़ मिले हैं। हालांकि, चैनल ने अपने बारे में कहा है कि वह केवल मनोरंजन और कहानी कहने के लिए ऐसा कर रहा है।
कोर्ट की प्रतिक्रिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने इस मामले की सुनवाई करते हुए गूगल के कानूनी सलाहकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने उन 518 लिंक्स और पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है, जिनकी पहचान अभिनेताओं ने की है। कोर्ट ने कहा कि इससे इस जोड़ी को आर्थिक और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान हो रहा है।