अब्बास अंसारी को मिली 2 साल की सजा, हाई कोर्ट में चुनौती देने का इरादा

मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को सजा
UP News: मऊ सदर के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को शनिवार को MP MLA कोर्ट द्वारा गंभीर सजा सुनाई गई है। हेट स्पीच के मामले में मऊ कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी है।
यह मामला विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने से संबंधित है।
जुर्माना भी लगेगा
मऊ जिले की MP MLA कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने इस मामले की सुनवाई की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया। इसके साथ ही उन्हें 2 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। उनके सहयोगी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है, जिन्हें धारा 120 बी के तहत साजिश रचने का दोषी पाया गया और 6 महीने की सजा दी गई। मंसूर को 1 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
हाई कोर्ट में अपील का इरादा
अब्बास अंसारी ने मऊ जिले की MP MLA कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि कोर्ट में उनके पक्ष को सही तरीके से नहीं सुना गया, इसलिए वे सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
क्या होगी विधायकी पर असर?
कोर्ट के इस निर्णय के बाद यह सवाल उठता है कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी पर कोई असर पड़ेगा? हालांकि, सजा के ऐलान के बाद यह स्पष्ट है कि उनकी विधायकी सुरक्षित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। यदि सजा 2 साल से अधिक होती, तो उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती।