अनिल अंबानी को बंबई उच्च न्यायालय से बड़ा झटका, SBI के खिलाफ याचिका खारिज

अनिल अंबानी को बंबई उच्च न्यायालय से झटका

एसबीआई और अनिल अंबानी
अनिल अंबानी को बंबई उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण झटका मिला है। शुक्रवार को, उद्योगपति ने भारतीय स्टेट बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। स्टेट बैंक ने अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसके खिलाफ अंबानी ने याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। पिछले वर्ष, एसबीआई ने इन खातों को धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित किया था, और आरोप लगाया था कि ऋण की शर्तों का उल्लंघन किया गया। अंबानी ने अदालत में कहा कि उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और वर्गीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके जवाब में, एसबीआई ने इस वर्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत दर्ज की थी.
रिलायंस कम्युनिकेशंस पर आरोप
सीबीआई ने इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। सीबीआई के अनुसार, एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी की ओर से कथित गड़बड़ियों के कारण 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई। इस मामले ने अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस की वित्तीय विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट के इस निर्णय ने अंबानी की कानूनी लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है, और यह मामला अब जांच एजेंसियों के दायरे में और गहराई से जांचा जा सकता है। इस निर्णय का अंबानी के कारोबारी हितों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि धोखाधड़ी का यह वर्गीकरण उनकी वित्तीय स्थिति को और जटिल बना सकता है.