अजमेर दरगाह विवाद पर अंतिम सुनवाई, हिंदू सेना का दावा

अजमेर दरगाह विवाद की सुनवाई
अजमेर, 19 जुलाई: अजमेर सिविल कोर्ट में उच्च-प्रोफ़ाइल दरगाह विवाद मामले की अंतिम सुनवाई शनिवार को होगी, जिसमें दोनों पक्ष अपने अंतिम उत्तर प्रस्तुत करेंगे।
कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका कानूनी रूप से स्वीकार्य है या नहीं, जिसमें उनका दावा है कि यह प्रतिष्ठित सूफी दरगाह एक ध्वस्त हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।
पिछली सुनवाई में, जो 31 मई को हुई थी, कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह यह तय करेगा कि गुप्ता की याचिका कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं।
गुप्ता ने इससे पहले एक स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने सभी सरकारी विभागों को दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने की मांग की थी।
इस पर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कोर्ट में अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कीं।
यह मामला गुप्ता द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अजमेर दरगाह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर की मूल साइट पर स्थित है।
इसके जवाब में, दरगाह समिति ने मामले को खारिज करने की याचिका दायर की है। दरगाह से संबंधित अंजुमन समिति ने भी इस मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
गुप्ता के तर्क तीन मुख्य दावों पर आधारित हैं। उनका कहना है कि दरगाह परिसर में स्थित बुलंद दरवाज़ा की वास्तुकला हिंदू मंदिर के डिज़ाइन से काफी मिलती-जुलती है, विशेषकर इसकी नक्काशी और सजावट।
वे यह भी बताते हैं कि दरगाह के गुंबदों और ऊपरी हिस्सों में मंदिर संरचनाओं के समान वास्तु अवशेष देखे जा सकते हैं। गुप्ता का यह भी कहना है कि साइट पर जल सुविधाएँ हैं, जो पारंपरिक शिव मंदिरों से जुड़ी होती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह स्थान कभी संकट मोचन महादेव मंदिर था।
गुप्ता ने अदालत में 1250 ईस्वी में लिखित संस्कृत पांडुलिपि 'पृथ्वीराज विजय' और उसकी हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने की तैयारी की है। उनका दावा है कि इस पाठ में अजमेर के धार्मिक इतिहास के ऐतिहासिक संदर्भ हैं।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकील वरुण कुमार सेना द्वारा किए गए तर्कों का भी उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया कि पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम अजमेर दरगाह पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है और अधिनियम के दायरे में नहीं आता।
गुप्ता को पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर सुरक्षा प्रदान की गई है, जो याचिकाकर्ता की औपचारिक अनुरोध पर है।
यह याचिका 27 नवंबर, 2024 को अजमेर सिविल कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई थी। इसके बाद, कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह समिति और ASI को नोटिस जारी किए।
कई अन्य लोगों ने भी कार्यवाही में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किए हैं, जिनमें अंजुमन समिति, दरगाह दीवान गुलाम दस्तगीर (अजमेर), बेंगलुरु के ए. इमरान और पंजाब के होशियारपुर के राज जैन शामिल हैं।
गुप्ता ने 1911 में प्रकाशित 'अजमेर: ऐतिहासिक और वर्णनात्मक' नामक पुस्तक का भी उल्लेख किया है, जिसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरबिलास सरदा ने लिखा था, जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि दरगाह के निर्माण के दौरान एक हिंदू मंदिर के मलबे का उपयोग किया गया था।
याचिका में यह भी सुझाव दिया गया है कि साइट के गर्भगृह में एक जैन मंदिर भी हो सकता है।