अंकिता भंडारी हत्या मामले में दोषियों को उम्रकैद, जानें पूरा घटनाक्रम

अंकिता भंडारी का मामला: एक दर्दनाक कहानी
17 सितंबर 2022 की रात, ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी ने अपने मित्र पुष्प को वॉट्सएप पर संदेश भेजा, जिसमें उसने रिसॉर्ट की गंदगी और अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार का जिक्र किया। उसने लिखा, "मैं गरीब हूं तो क्या 10 हजार में बिक जाऊं!"
इस चर्चित हत्या मामले में, पौड़ी कोर्ट ने 2 साल 8 महीने बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने तीनों दोषियों को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई, जिनमें बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्या भी शामिल है।

अंकिता भंडारी कौन थी और उसके हत्यारे कैसे पकड़े गए, यह जानने के लिए आगे पढ़ें।
अंकिता पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव से थीं। उनके पिता वीरेंद्र भंडारी एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, लेकिन कोविड के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। काम की तलाश में, उन्होंने ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी हासिल की।
18 सितंबर की रात, अंकिता अचानक गायब हो गई। उसके पिता ने रिसॉर्ट जाकर पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिसॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या था, जिसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।
पुलिस की जांच में पता चला कि अंकिता 19 सितंबर को पुलकित, मैनेजर सौरभ और असिस्टेंट मैनेजर अंकित के साथ गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई। CCTV फुटेज ने इस बात की पुष्टि की।

पुलिस के अनुसार, पुलकित ने अंकिता से VIP मेहमानों को 'स्पेशल सर्विस' देने के लिए कहा था। जब उसने मना किया, तो उसकी हत्या कर दी गई। 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ।
इस मामले में कई सवाल उठे, जैसे कि पुलकित की गिरफ्तारी में देरी और राजनीतिक दबाव। अंकिता के पिता ने आरोप लगाया कि रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
अंकिता के दोस्त पुष्प ने हत्या से पहले की चैट्स को पुलिस और मीडिया को दिखाया, जिससे मामले में सेक्शुअल अब्यूज का खुलासा हुआ।
30 मई 2025 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट के बाहर अंकिता के समर्थन में लोग खड़े थे।
अंकिता के पिता ने फांसी की मांग की है, जबकि आरोपी भी सजा में राहत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।