खान सर को मिली अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
खान सर की गिरफ्तारी पर रोक
प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है (फोटो: @AnkurSingh/X)
पटना, 9 जून: पटना की एक अदालत ने मंगलवार को प्रसिद्ध शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को हालिया कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है।
जिला जज की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया।
हालांकि अदालत ने अभी तक अग्रिम जमानत नहीं दी है, लेकिन उसने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आगे की कार्यवाही तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
अदालत ने जांच एजेंसी से मामले की डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
मामले की डायरी और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की मांग करना अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है।
हालांकि जमानत याचिका अभी लंबित है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक ने खान सर को बड़ी राहत दी है, जो तत्काल पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे।
अदालत के आदेश के बाद, खान सर के वकील, अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि अब खान सर जहां चाहें जा सकते हैं क्योंकि अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है।
यह मामला 2 जून की रात का है, जब अज्ञात व्यक्तियों ने खान सर द्वारा पटना में चलाए जा रहे खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर हमला किया था।
इस घटना के बाद, पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के मालिक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया, जिसमें दो सुरक्षा गार्डों को हमले के दौरान कोचिंग संस्थान के बाहर हवा में गोली चलाते हुए दिखाया गया।
पुलिस ने बाद में दोनों गार्डों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद खान सर का नाम भी मामले में शामिल किया गया।
पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की। मामले के पंजीकरण के बाद से, वह पुलिस की पहुंच से बाहर रहे हैं।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके कोचिंग संस्थान का दौरा किया, लेकिन वह वहां नहीं मिले।
