ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से काटी जा रही कालोनी पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर
ग्रेटर नोएडा, 11 फरवरी (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है और जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
इसी कड़ी में 10 फरवरी को भी बादलपुर थाना क्षेत्र के छपरौला स्थित सहारा सिटी में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला। सवा लाख वर्ग मीटर से अधिक एरिया पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन में अवैध रूप से कालोनिया काटी जा रही थी।
दरअसल, छपरौला का सहारा सिटी एरिया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है। कुछ कॉलोनाइजर इस जमीन पर कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। वह छोटे-छोटे प्लॉट काटकर लोगों को बेच रहे थे। प्राधिकरण की तरफ से पूर्व में धारा-10 का नोटिस जारी करते हुए इन कॉलोनाइजरों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनकी तरफ से नोटिस पर कोई अमल नहीं किया गया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण और पुलिस-प्रशासन की डेढ़ सौ सदस्यों की टीम ने मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सवा लाख वर्ग मीटर एरिया को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक व ओएसडी हिमांशु वर्मा और एसीपी हेमंत उपाध्याय के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार, छपरौला थाने के एसएचओ अमरेश सिंह व थाने की पुलिस, दो कंपनी पीएसी और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल एक व दो के सभी सदस्यों ने मिलकर इस कार्रवाई को पूरा किया।
टीम सुबह मौके पर पहुंच गई और लगातार 4 घंटे तक 12 जेसीबी का इस्तेमाल कर अतिक्रमण हटाया। इसमें 5 डंपरों व अन्य मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि यह जमीन ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में है। इस अवैध निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। इन कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि अधिसूचित एरिया में जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अगर कहीं पर अवैध निर्माण हो चुके हैं, तो उनको भी सील किया जाएगा।
--आईएएनएस
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