मध्य प्रदेश : नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला, आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

भोपाल, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना में संलिप्त आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। यह मामला 29 सितंबर का बताया जा रहा है।
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मध्य प्रदेश : नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला, आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

भोपाल, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना में संलिप्त आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। यह मामला 29 सितंबर का बताया जा रहा है।

सागर जिले के थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया, “नाबालिग बच्ची के साथ से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हमने अभी दो आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।”

नाबालिग बच्ची के मुताबिक, वह नदी किनारे नहाने गई थी। तभी कुछ युवक आए , जिनकी उम्र करीब 16 साल के आसपास रही होगी। इन युवकों ने उसे पकड़ लिया और झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

नाबालिग ने बताया कि जब उसने शोर मचाना शुरू किया, तो मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इसके बाद पीड़िता ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में ग्रामीणों को बताया। इसके बाद ग्रामीण नाबालिग बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 137(2), 70(2), 64 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि जब बच्ची ने शोर मचाना शुरू किया था, तो हम मौके पर पहुंचे। हमने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बाइक से फरार हो चुके थे। इसके बाद हम बच्ची को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और केस दर्ज कराया।

पुलिस ने पीड़िता के परिजनों और अन्य ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के हरदा में भी दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जहां एक आरोपी ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बाद में इस घटना में संलिप्त आरोपी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस