PAN कार्ड धारकों के लिए चेतावनी: जुर्माना हो सकता है ₹10,000

PAN कार्ड की स्थिति पर ध्यान दें
नेशनल डेस्क: यदि आपके पास PAN कार्ड है, तो सतर्क रहना आवश्यक है! आयकर विभाग उन पैन कार्ड धारकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, जिनका कार्ड निष्क्रिय हो चुका है। पैन कार्ड केवल एक टैक्स पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग, निवेश, संपत्ति लेन-देन और ऋण जैसे सभी वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज बन गया है।
इसलिए, यदि आपका कार्ड निष्क्रिय हो गया है और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
किसे हो सकता है जुर्माना?
- यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो यह निष्क्रिय हो सकता है।
- डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने या दो बार आवेदन करने पर भी कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है।
- जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं और उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी है।
इन सभी स्थितियों में, आयकर विभाग पैन कार्डधारक पर ₹10,000 तक की पेनल्टी लगा सकता है।
कैसे चेक करें - पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं?
आप आसानी से घर बैठे यह जान सकते हैं कि आपका पैन सक्रिय है या निष्क्रिय:
- आयकर विभाग की e-Filing वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज के नीचे 'Quick Links' या 'Instant e-Services' में जाएं।
- 'Verify Your PAN' पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल पर आया OTP डालें।
- स्क्रीन पर स्टेटस दिखेगा — “PAN is Active” या “PAN is Deactivated”。
डिएक्टिवेट पैन को फिर से सक्रिय कैसे करें?
- सबसे पहले अपने आधार से पैन को लिंक करें। यदि पहले से लिंक किया है, तो इसकी वैधता जांचें।
- यदि आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो एक को सरेंडर करना आवश्यक है।
- आप आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं या NSDL या UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
सरकार की सख्ती का कारण क्या है?
सरकार का ध्यान टैक्स चोरी को रोकने और वित्तीय पारदर्शिता लाने पर है। फर्जी पैन या डुप्लीकेट कार्ड के माध्यम से हो रहे वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए, समय रहते सतर्क हो जाएं।