NPS में नए नियम: लोन की सुविधा और निकासी के नए तरीके
NPS में निवेश के नए लाभ
NPS में निवेश के फायदे
रिटायरमेंट की योजना बना रहे नौकरीपेशा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य लोगों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद वित्तीय चिंताओं को कम किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से धन प्राप्त किया जा सके। ये नए नियम सरकारी, निजी और NPS-लाइट सभी सब्सक्राइबर्स पर लागू होंगे.
NPS अकाउंट पर लोन की सुविधा
NPS अकाउंट पर अब मिलेगा लोन
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब NPS अकाउंट को गिरवी रखकर बैंक से लोन प्राप्त किया जा सकता है। इससे आपातकालीन स्थिति में बिना रिटायरमेंट फंड को तोड़े पैसों की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी। यह सुविधा NPS को और अधिक उपयोगी बनाती है.
85 साल तक NPS में बने रहने की सुविधा
अब 85 साल तक NPS में बने रह सकते हैं
पहले NPS में बने रहने की अधिकतम उम्र 75 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को लंबे समय तक निवेश में रख सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी फंड को बढ़ने का अवसर मिलेगा. यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक काम करना चाहते हैं या तुरंत पैसे निकालना नहीं चाहते.
एन्युटी में निवेश की नई सीमा
NPS से रिटायरमेंट के समय एन्युटी में निवेश की नई सीमा
NPS से रिटायरमेंट के समय सबसे बड़ी समस्या एन्युटी यानी पेंशन प्लान खरीदने को लेकर होती थी। अब यह प्रक्रिया सरल कर दी गई है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अब अपने कुल फंड का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा एन्युटी में लगाना होगा, जबकि पहले यह सीमा 40 प्रतिशत थी। इसका अर्थ है कि अब अधिक धन एकमुश्त आपके हाथ में आएगा.
8 लाख रुपये तक निकासी की छूट
8 लाख रुपये तक पूरा पैसा निकालने की छूट
यदि आपके NPS खाते में कुल जमा राशि 8 लाख रुपये या उससे कम है, तो आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चाहें तो 40 प्रतिशत पैसा पेंशन में लगाएं, जबकि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए न्यूनतम एन्युटी सीमा 20 प्रतिशत रखी गई है.
किस्तों में निकासी का नया तरीका
किस्तों में पैसा निकालने का नया तरीका
सरकार ने पैसा निकालने का एक नया और सरल विकल्प पेश किया है, जिसे सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन यानी SUR कहा जाता है। यह म्यूचुअल फंड के SWP के समान है। जिन लोगों का फंड 8 से 12 लाख रुपये के बीच है, वे 6 लाख रुपये एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी धन को कम से कम 6 साल तक किस्तों में ले सकते हैं। इससे रिटायरमेंट के बाद हर महीने नियमित आय मिलती रहेगी.
60 साल से पहले और बाद में निकासी के नियम
60 साल से पहले और बाद में निकासी के नियम
अब 60 साल की उम्र से पहले NPS से पैसा निकालने की सीमा बढ़ाकर 4 बार कर दी गई है। हालांकि, हर निकासी के बीच कम से कम 4 साल का अंतर आवश्यक होगा। वहीं, 60 साल के बाद भी यदि आप NPS में बने रहते हैं, तो हर 3 साल में अपने योगदान का 25 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं.
