NPS में नए नियम: रिटायरमेंट पर मिलेगी अधिक स्वतंत्रता और लाभ

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में हाल ही में हुए बदलावों ने निवेशकों के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। अब रिटायरमेंट के समय, निवेशक अपनी कुल जमा राशि का 80% एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि एन्युटी में केवल 20% निवेश करना होगा। छोटे निवेशकों के लिए भी निकासी की नई सुविधाएं उपलब्ध हैं। जानें इन नए नियमों का आपके वित्तीय भविष्य पर क्या असर पड़ेगा और कैसे आप अधिक लाभ उठा सकते हैं।
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NPS में नए नियम: रिटायरमेंट पर मिलेगी अधिक स्वतंत्रता और लाभ

नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव

NPS में नए नियम: रिटायरमेंट पर मिलेगी अधिक स्वतंत्रता और लाभ

नेशनल पेंशन सिस्टम

नए NPS नियम: यदि आप अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS से बाहर निकलने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब आपको अपने पैसे का उपयोग करने में अधिक स्वतंत्रता मिली है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।

पेंशन के लिए 20% राशि का निवेश

पहले के नियमों के अनुसार, जब कोई सब्सक्राइबर रिटायर होता था या योजना से बाहर निकलता था, तो उसे अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाना पड़ता था। इसका मतलब था कि केवल 60% राशि ही उसे मिलती थी।

हालांकि, नए नियमों के तहत, गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेशकों को अब केवल 20% राशि एन्युटी में लगानी होगी। इसका अर्थ है कि आप अपनी मेहनत की कमाई का 80% एकमुश्त निकाल सकते हैं। यह लाभ उन निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने NPS में कम से कम 15 साल पूरे कर लिए हैं।

8 लाख तक की जमा राशि पर निकासी की छूट

PFRDA ने छोटे निवेशकों के लिए भी राहत दी है। यदि किसी निवेशक का कुल पेंशन फंड 8 लाख रुपये या उससे कम है, तो उसे एन्युटी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे निवेशक अपना पूरा पैसा एक साथ या किश्तों में निकाल सकते हैं।

इसके अलावा, एक और श्रेणी बनाई गई है। यदि आपकी कुल जमा राशि 8 लाख से अधिक लेकिन 12 लाख रुपये से कम है, तो आप 6 लाख रुपये तक एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी राशि को आप नियमित भुगतान के रूप में ले सकते हैं।

जल्दी निकासी के लिए सख्त नियम

जहां वफादार निवेशकों को इनाम मिला है, वहीं स्कीम को बीच में छोड़ने वालों के लिए नियम थोड़े सख्त हैं। यदि आप 15 साल पूरे होने से पहले या 60 साल की उम्र से पहले NPS से बाहर निकलते हैं, तो आपको अपनी जमा राशि का 80% एन्युटी में लगाना होगा। आपको केवल 20% राशि नकद मिलेगी। हालांकि, यदि आपकी कुल जमा राशि 5 लाख रुपये से कम है, तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

नए नियमों में निवेशकों को एन्युटी खरीदने और पैसे निकालने के फैसले को 85 साल की उम्र तक टालने का विकल्प भी दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद 85 साल तक NPS में बने रहने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें पुराने नियम के अनुसार 40% एन्युटी का पालन करना होगा।

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