NIA ने बजरंग दल के सदस्य सुहास शेट्टी हत्या मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
 
                                        
                                    बजरंग दल के सदस्य की हत्या का मामला
 
 
  
  सुहास शेट्टी की फाइल फोटो
 
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बजरंग दल के सदस्य सुहास शेट्टी की हत्या के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह चार्जशीट बेंगलुरु में NIA की विशेष अदालत में दायर की गई है। इसमें आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम (UAPA), भारतीय दंड संहिता 2023 और आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
1 मई 2025 को सुहास शेट्टी की हत्या सात हथियारबंद हमलावरों द्वारा की गई थी। पहले उन्हें इनोवा कार से टक्कर मारी गई और फिर गंभीर अवस्था में उन्हें तलवार से काट दिया गया। इस घटना ने क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में यह सामने आया कि हमलावरों ने कई महीनों तक सुहास की गतिविधियों पर नजर रखी थी।
साजिश का खुलासा
NIA की जांच में यह बात सामने आई है कि यह साजिश प्रतिबंधित संगठन PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के पूर्व सदस्य अब्दुल सफवान उर्फ कलावरु सफवान, नियाज, मोहम्मद मुसामिर, नौशाद और आदिल महरूफ ने बनाई थी। बताया गया है कि आदिल महरूफ ने इस हत्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और अन्य आरोपियों को पैसे या पुरानी दुश्मनी के आधार पर शामिल किया गया था। चार्जशीट में कुल 11 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जबकि एक अन्य आरोपी अब्दुल रज्जाक की जांच अभी चल रही है।
समाज में आतंक फैलाने की मंशा
NIA की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य इस हत्या के माध्यम से समाज में भय और आतंक फैलाना था। इसलिए उन्होंने इस वारदात को सार्वजनिक रूप से अंजाम दिया। NIA ने बताया कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर NIA ने इस हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश का पता लगाया, जिसके बाद जांच को तेज किया गया।
