NHAI का नया नियम: लूज फास्टैग रखने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा

फास्टैग के दुरुपयोग पर NHAI की सख्ती
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब, जो उपयोगकर्ता जानबूझकर फास्टैग को अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाते और उसे हाथ में लेकर टोल प्लाजा पर दिखाते हैं, उन्हें 'लूज फास्टैग' या 'टैग-इन-हैंड' कहा जाएगा।
NHAI के अनुसार, इस व्यवहार से ई-टोल कलेक्शन सिस्टम में बाधा उत्पन्न होती है और अन्य यात्रियों को कठिनाई होती है।
नए नियमों के बारे में जानें
1. NHAI ने क्या नया नियम बनाया है?
NHAI ने यह नियम लागू किया है कि यदि कोई ड्राइवर फास्टैग को विंडशील्ड पर नहीं चिपकाता और उसे हाथ में रखकर दिखाता है, तो उसका फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
2. यह नियम क्यों लाया गया है?
कुछ ड्राइवर जानबूझकर फास्टैग को विंडस्क्रीन पर नहीं लगाते, जिससे टोल प्लाजा पर समय अधिक लगता है और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा, कुछ लोग एक ही फास्टैग का उपयोग कई गाड़ियों के लिए करते हैं, जो कि अवैध है।
3. यह नियम कब से लागू होगा?
NHAI ने 11 जुलाई 2025 को इस नियम की घोषणा की थी। टोल कलेक्शन एजेंसियों को ऐसे फास्टैग की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके आधार पर NHAI उसे ब्लैकलिस्ट करेगी।
4. यह नियम क्यों आवश्यक है?
NHAI जल्द ही 'एनुअल पास सिस्टम' और 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF)' टोलिंग शुरू करने जा रही है। इन नए सिस्टमों में फास्टैग की सही स्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि टोल कलेक्शन में कोई रुकावट न आए।
5. लूज फास्टैग का उपयोग करने पर क्या होगा?
NHAI ने टोल कलेक्शन एजेंसियों को एक विशेष ईमेल आईडी प्रदान की है, जिसके माध्यम से वे ऐसे फास्टैग की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद, NHAI उस फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या हॉटलिस्ट कर देगी।