नौ मई की हिंसा के मामले में इमरान व क़ुरैशी को जमानत
इस्लामाबाद, 10 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई की हिंसा से जुड़े मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को जमानत दे दी है।
| Feb 10, 2024, 15:21 IST
इस्लामाबाद, 10 फरवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने 9 मई की हिंसा से जुड़े मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री महमूद कुरैशी को जमानत दे दी है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, खान को 12 मामलों में, जबकि कुरेशी को 13 मामलों में जमानत मिल गई है।
एटीसी न्यायाधीश मलिक इजाज आसिफ ने कहा कि पीटीआई संस्थापक को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
जज ने खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
पीटीआई समर्थकों द्वारा खान की गिरफ्तारी का विरोध करने के बाद हिंसा भड़क गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान, रावलपिंडी में सेना मुख्यालय सहित 20 से अधिक सैन्य प्रतिष्ठान और राज्य भवन क्षतिग्रस्त हो गए।
हिंसा के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।
--आईएएनएस
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