ग्रैप-3 अभी भी लागू, ट्रकों पर से प्रतिबंध हटाया गया : दिल्ली मंत्री

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को लोगों से सतर्क रहने और नियमों का पालन करना जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण 1, 2 और 3 अभी भी लागू हैं।
 | 
gyanhigyan

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को लोगों से सतर्क रहने और नियमों का पालन करना जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण 1, 2 और 3 अभी भी लागू हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) उप-समिति ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर दिल्ली और इसके परिधीय क्षेत्रों में जीआरएपी चरण 4 की कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। मौजूदा वायु गुणवत्ता स्थितियों के जवाब में लिया गया यह निर्णय 5 नवंबर को जारी आदेश को रद्द करता है।

रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने स्पष्ट किया कि ग्रैप चरण 1, 2 और 3 की स्थिति ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद अभी भी प्रभावी है।

गोपाल राय ने कहा कि पिछले दो दिनों में वायु गुणवत्ता में सकारात्मक रुख रहा है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 290 तक पहुंच गया है। उन्होंने दिल्ली और उत्तर भारत में जनता से सतर्क रहने और नियमों का पालन करने का आग्रह किया।

मंत्री ने कहा कि वर्तमान में केवल ट्रक प्रवेश पर प्रतिबंध हटाया गया है, जबकि बीएस-3 और बीएस-4 डीजल और पेट्रोल वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर अभी भी प्रतिबंध है। इन विशिष्टताओं वाली अंतरराज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

गोपाल राय ने फ्लाईओवर, सड़क विकास, फुट ओवरब्रिज (एफओबी), हाई पावर टेंशन लाइनें, मेट्रो, हवाई अड्डे और अन्य चल रही परियोजनाओं सहित कुछ निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने की भी घोषणा की।

हालांकि, वायु गुणवत्ता में सुधार बनाए रखने के लिए धूल प्रदूषण से जुड़ी गतिविधियों, जैसे ढेर लगाना, खुदाई करना, ड्रिलिंग और बोरिंग पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

--आईएएनएस

एफजेड/एबीएम