EPFO सदस्यों के लिए नया नियम: PF राशि को पेंशन खाते में ट्रांसफर करने का विकल्प

EPFO के नए नियमों की जानकारी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को अब अपनी पीएफ (PF) और पेंशन की पूरी राशि निकालने के लिए क्रमशः 12 और 36 महीने तक बेरोजगार रहना होगा। EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, जिसका नेतृत्व श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं, ने यह निर्णय लिया है कि हर सदस्य को अपने पीएफ खाते में कम से कम 25% राशि बनाए रखनी होगी।
पहले के नियमों में बदलाव
पहले के नियमों के अनुसार, कोई भी सदस्य दो महीने की बेरोजगारी के बाद अपनी पूरी राशि निकाल सकता था और न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। मंत्री मांडविया ने मंगलवार को बताया कि अब खाते में कुल राशि का 25% हिस्सा हमेशा रखा जाएगा, जबकि शेष 75% राशि को साल में छह बार निकाला जा सकेगा।
सोमवार को हुई बोर्ड की बैठक में इस योजना में बदलाव किए गए हैं। नई योजना के तहत, सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी, लेकिन साथ ही उनके रिटायरमेंट के लिए कुछ राशि सुरक्षित भी रहेगी। यह नियम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि 87% सदस्यों के पास सेटलमेंट के समय 1 लाख रुपए से कम राशि होती है।
30 करोड़ EPFO सदस्यों को लाभ
मांडविया ने बताया कि सदस्य अपनी PF राशि को पेंशन खाते में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय का मानना है कि यह बदलाव लगभग 30 करोड़ EPFO सदस्यों को लाभ पहुंचाएगा। इससे उन्हें EPFO की 8.25% वार्षिक ब्याज दर और कंपाउंडिंग के लाभ के साथ एक बेहतर रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम सदस्यों के लिए पैसे तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत बनी रहे।