EPFO ने सदस्यों को तीसरे पक्ष की सेवाओं से दूर रहने की सलाह दी

EPFO की चेतावनी
नई दिल्ली, 16 जून: EPFO ने अपने सभी सदस्यों को सलाह दी है कि वे तीसरे पक्ष की कंपनियों या एजेंटों से EPFO से संबंधित सेवाओं के लिए संपर्क न करें, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय जानकारी तीसरे पक्ष के हाथों में जा सकती है। ये बाहरी संस्थाएँ EPFO द्वारा अधिकृत नहीं हैं और ये अनावश्यक शुल्क ले सकती हैं या सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं, जैसा कि सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।
यह देखा गया है कि कई साइबर कैफे संचालक/फिनटेक कंपनियाँ EPFO सदस्यों से उन सेवाओं के लिए बड़ी रकम वसूल कर रही हैं, जो आधिकारिक रूप से मुफ्त हैं। ये सेवाएँ पारदर्शी हैं और सदस्यों द्वारा आसानी से एक्सेस की जा सकती हैं, क्योंकि प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है, बयान में बताया गया।
कई मामलों में, ये संचालक EPFO के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, जिसे कोई भी सदस्य अपने घर से मुफ्त में कर सकता है।
EPFO ने सभी सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशनरों को सलाह दी है कि वे EPFO पोर्टल और UMANG ऐप के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें।
EPFO की सभी सेवाएँ, जैसे कि दावा फाइलिंग, ट्रांसफर, KYC अपडेट और शिकायत प्रक्रिया, पूरी तरह से मुफ्त हैं, और सदस्यों को ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के एजेंटों या साइबर कैफे को कोई शुल्क नहीं देना चाहिए। इसके अलावा, सदस्य किसी भी समस्या के लिए EPFO हेल्पडेस्क/PRO से संपर्क कर सकते हैं, जो आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं।
आधिकारिक बयान में बताया गया है कि EPFO के पास एक मजबूत शिकायत निगरानी और निवारण प्रणाली है, जिसमें सदस्य की शिकायतें CPGRAMS या EPFiGMS पोर्टल पर दर्ज की जाती हैं और समयबद्ध तरीके से उनके समाधान की निगरानी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में EPFiGMS में कुल 16,01,202 शिकायतें प्राप्त हुईं और CPGRAMS में 1,74,328। इनमें से 98 प्रतिशत शिकायतें समय सीमा के भीतर निवारित की गईं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPFO सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। ये पहलकदमी EPFO की सभी हितधारकों को बिना किसी परेशानी, सुरक्षित और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं।
हाल ही में, EPFO ने KYC या सदस्य विवरण सुधार और ट्रांसफर दावों के लिए सरलता के लिए सर्कुलर जारी किए हैं, जिसमें 1 लाख रुपये तक के एडवांस दावों के लिए स्वचालित निपटान की कार्यक्षमता और पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) शामिल है।
बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के तहत एडवांस के लिए स्वचालित दावे निपटान की सीमा को 1 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ दावे स्वचालित रूप से निपटाए गए। ट्रांसफर दावा प्रक्रिया को भी 15 जनवरी से सरल बनाया गया है, जिसमें अधिकांश मामलों में नियोक्ता की स्वीकृति की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार के लिए प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके सरल बनाया गया है। अधिकांश मामलों में सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार के लिए नियोक्ता और EPFO पर निर्भरता को समाप्त कर दिया गया है। ऑनलाइन डीलिंकिंग सुविधा ने सदस्यों को अपने UAN से गलत सदस्य ID को डीलिंक करने की अनुमति दी है, जिससे शिकायतों में कमी आई है।
UAN का आवंटन और सक्रियण UMANG ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का उपयोग करके किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ उठाकर, सदस्य EPFO सेवाओं जैसे पासबुक देखने, KYC अपडेट, दावा सबमिशन आदि तक तुरंत पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
EPFO ने ऑनलाइन दावों के त्वरित निपटान के लिए चेक लीफ/अटेस्टेड बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को हटा दिया है और दावों के अस्वीकृति को कम करने के लिए नियोक्ता की स्वीकृति की आवश्यकता को अप्रैल 2025 से हटा दिया गया है।