EPFO निकासी नियम: 2026 में होगा आसान पैसा निकालना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2025-26 में EPF खाताधारकों के लिए निकासी नियमों को सरल बना दिया है। अब निकासी की प्रक्रिया को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे कर्मचारियों को अपने फंड को निकालने में आसानी होगी। जानें कब आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं और किन परिस्थितियों में आंशिक निकासी संभव है। इसके अलावा, टैक्स नियमों की जानकारी भी प्राप्त करें।
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EPFO निकासी नियम: 2026 में होगा आसान पैसा निकालना

EPFO निकासी नियम

EPFO निकासी नियम: 2026 में होगा आसान पैसा निकालना

EPFO निकासी नियम

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नौकरीपेशा लोगों के लिए एक विश्वसनीय बचत योजना मानी जाती है। अब 2025-26 में EPF खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने निकासी नियमों को सरल और स्पष्ट बना दिया है, जिससे लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि वे कब और किन परिस्थितियों में अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट की बचत को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक समय पर सहायता प्रदान करना है।

निकासी के लिए तीन प्रमुख श्रेणियाँ

पहले EPF निकासी नियम 13 श्रेणियों में विभाजित थे, जिससे कर्मचारियों को काफी भ्रम होता था। अब इन्हें केवल तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: आवश्यकताएँ, आवास से संबंधित आवश्यकताएँ, और विशेष परिस्थितियाँ। इससे न केवल फंड निकालना आसान हुआ है, बल्कि ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया भी सरल हो गई है।

कब निकाल सकते हैं पूरा EPF पैसा?

आप EPF से अपना पूरा पैसा कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाल सकते हैं, जैसे कि 58 वर्ष की आयु के बाद या स्वैच्छिक रिटायरमेंट पर, विकलांगता या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में। इसके अलावा, बेरोजगारी के तुरंत बाद आप 75% और 12 महीने बाद शेष 25% निकाल सकते हैं। विदेश में बसने पर भी निकासी की जा सकती है।

आंशिक निकासी: कितनी राशि निकाल सकते हैं

कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए भी आप EPFO से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 साल की सेवा के बाद आप घर खरीदने, बनाने या नवीनीकरण के लिए पैसे निकाल सकते हैं। 10 साल की सेवा के बाद आप होम लोन चुकाने के लिए 90% तक निकाल सकते हैं। नवीनीकरण के लिए आप महीने की सैलरी का 12 गुना या PF योगदान में जो कम हो, उतना निकाल सकते हैं। यह सुविधा दो बार उपयोग की जा सकती है।

चिकित्सा, शादी और शिक्षा के लिए

आप अपने, जीवनसाथी, माता-पिता या बच्चों के इलाज के लिए कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कोई न्यूनतम सेवा की शर्त नहीं है। 7 साल की सेवा के बाद आप अपनी या बच्चों/भाई-बहनों की शादी के लिए कुल योगदान का 50% निकाल सकते हैं। इसके अलावा, 7 साल की सेवा के बाद बच्चों की पढ़ाई (कक्षा 10 के बाद) के लिए कुल योगदान का 50% तक निकाल सकते हैं।

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रिटायरमेंट से पहले या आपातकालीन स्थितियों में

54 वर्ष की आयु होने पर या रिटायरमेंट से एक वर्ष पहले 90% पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं या दो महीने से अधिक समय तक सैलरी न मिलने पर थोड़ी राशि निकाली जा सकती है।

टैक्स नियम क्या हैं?

EPF से पैसा निकालते समय टैक्स नियमों को समझना आवश्यक है। यदि किसी कर्मचारी ने लगातार पांच साल या उससे अधिक नौकरी की है, तो EPF से निकाला गया पैसा पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है। लेकिन यदि पांच साल से पहले पैसा निकाला जाता है, तो TDS कट सकता है।