EPFO के नए नियम: नौकरी जाने पर PF निकासी में मिली राहत
EPFO: नौकरी जाने पर PF निकासी की नई प्रक्रिया
EPFO से कब कितना पैसा निकाल सकते हैं
EPFO: नौकरी करने वालों के लिए उनका प्रोविडेंट फंड (PF) एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा होता है, खासकर जब अचानक नौकरी छूट जाए। ऐसे समय में हर किसी की नजर अपनी जमा पूंजी पर होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यदि किसी कर्मचारी की नौकरी जाती है, तो उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित ये नए नियम ‘EPFO 3.0’ पहल का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य डिजिटल क्लेम सेटलमेंट को तेज और सरल बनाना है.
75 फीसदी राशि तुरंत मिलेगी, लेकिन...
पहले नौकरी जाने के बाद पीएफ का पैसा निकालने में कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियमों के अनुसार, नौकरी छूटने के तुरंत बाद आप अपने पीएफ बैलेंस का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल है। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत है जिन्हें घर के खर्च के लिए तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है.
हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकेंगे। शेष 25 फीसदी राशि निकालने के लिए आपको बेरोजगारी के 12 महीने पूरे होने का इंतजार करना होगा। सरकार का तर्क है कि यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि रिटायरमेंट के लिए आपकी कुछ जमा पूंजी सुरक्षित रहे और पूरा फंड एक साथ खाली न हो जाए. वहीं, पूर्ण निकासी की पात्रता तकनीकी रूप से कम से कम 2 महीने की बेरोजगारी के बाद ही बनती है.
पेंशन के पैसे के लिए अब लंबा इंतजार
जहां पीएफ निकासी में राहत दी गई है, वहीं पेंशन के नियमों को थोड़ा सख्त किया गया है ताकि बुढ़ापे की सुरक्षा बनी रहे। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत जमा राशि को निकालने के लिए अब आपको 36 महीने (3 साल) की बेरोजगारी की अवधि का इंतजार करना होगा। पहले यह समय सीमा केवल 2 महीने थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईपीएफओ का यह कदम सदस्यों को लंबी अवधि की सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है, ताकि भविष्य में पेंशन का लाभ सुनिश्चित हो सके.
इसके अलावा, अब निकासी की श्रेणियों को सरल बनाकर सिर्फ तीन हिस्सों में बांट दिया गया है: आवश्यक जरूरतें (जैसे बीमारी या बच्चों की पढ़ाई), आवास यानी घर की जरूरतें और विशेष परिस्थितियां.
घर बैठे ऐसे करें क्लेम
पीएफ निकासी की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन है। यदि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय है और केवाईसी (KYC) पूरी है, तो पैसा 3 से 5 कार्यदिवस में आपके खाते में आ सकता है.
दावा करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पर जाना होगा। वहां यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ‘Online Services’ टैब में जाकर ‘Claim (Form-31)’ विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक डालकर वेरिफाई करें। क्लेम का कारण ‘बेरोजगारी’ चुनें और अपनी आवश्यकता के अनुसार राशि भरें। इसके लिए आपको किसी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सेल्फ-डिक्लेरेशन ही पर्याप्त है। अंत में आधार ओटीपी के जरिए फॉर्म सबमिट कर दें। यदि आपकी सेवा 5 साल से कम है, तो टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G/15H जमा करना न भूलें.
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