गुजरात में हाई-प्रोफाइल हेरोइन केस में तीन दोषियों को मिली कड़ी सजा

गुजरात के भुज में एक विशेष अदालत ने 2019 के हेरोइन तस्करी मामले में तीन व्यक्तियों को 20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायपालिका की ड्रग्स से संबंधित अपराधों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अदालत ने नादिर हुसैन, उमर हुसैन और इमरान मनियार को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एटीएस की कार्रवाई के तहत इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जब उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी करते पकड़ा गया।
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गुजरात में हाई-प्रोफाइल हेरोइन केस में तीन दोषियों को मिली कड़ी सजा

भुज की विशेष अदालत का फैसला

गुजरात के भुज शहर की एक विशेष अदालत ने 2019 में हुए एक प्रमुख हेरोइन मामले में शामिल तीन व्यक्तियों को कठोर सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायपालिका की ड्रग्स से संबंधित अपराधों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अदालत ने नादिर हुसैन, उमर हुसैन और इमरान मनियार को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


विशेष अदालत की कार्यवाही

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश वी ए बुद्ध ने कच्छ जिले में हेरोइन रखने के आरोप में मांडवी निवासी नादिर हुसैन (30), उमर हुसैन (34) और इमरान मनियार (29) को दोषी ठहराया। उन्हें 20-20 साल की सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।


गुजरात एटीएस की कार्रवाई

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को 28 जुलाई, 2019 को मांडवी में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे कुछ व्यक्तियों के बारे में सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर, एटीएस ने मोटरसाइकिल पर सवार दो आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से 97,60,000 रुपये मूल्य की 976 ग्राम ब्राउन शुगर/हेरोइन बरामद की। इसके बाद, एटीएस की एक टीम ने मनियार को उसके निवास से गिरफ्तार किया और उसके रिश्तेदार के घर से 965 ग्राम हेरोइन भी जब्त की।