50 साल बाद पति-पत्नी ने लिया अलग होने का फैसला, जानें कारण

अलीगढ़ में अनोखा मामला
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक दंपती ने अपनी शादी के 50 साल बाद अलग होने का निर्णय लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने अपनी अलग राह चुन ली। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने पति को पत्नी को 15,000 रुपये मासिक भत्ता देने का आदेश दिया।
अधिवक्ता योगेश सारस्वत के अनुसार, गायत्री देवी ने 2018 में अपने पति मुनेश गुप्ता के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। दोनों की शादी 25 मई 1972 को हुई थी।
उनकी तीन बेटियाँ और दो बेटे हुए, लेकिन पति के व्यवहार में बदलाव आने के कारण पत्नी ने कोर्ट का सहारा लिया। लंबे समय तक सहन करने के बाद, जब पति ने उन्हें घर में अलग कर दिया, तब उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
यह मामला अलीगढ़ के परिवार न्यायालय में चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर, जीवन के इस पड़ाव पर रिश्तों में मजबूती आती है, लेकिन इस दंपती के मामले में इसके विपरीत हुआ।
अधिवक्ता ने बताया कि पति के व्यवहार में बदलाव के कारण पत्नी ने न्यायालय में अर्जी दी थी। परिवार न्यायालय ने दोनों की काउंसलिंग भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जज ज्योति सिंह ने दोनों के अलग रहने पर सहमति दी और पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।