2008 Malegaon विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को मिली बरी

Malegaon विस्फोट मामले में बरी होने की जानकारी
गुरुवार को एक विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के Malegaon विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। सभी आरोपियों को अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर का परिचय
साध्वी प्रज्ञा पूर्व में भोपाल से भाजपा की सांसद रह चुकी हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की भी सदस्य रही हैं। कॉलेज के बाद, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े विभिन्न संगठनों में शामिल हुईं।
Malegaon बम विस्फोट में आरोप
2008 में Malegaon में हुए बम विस्फोट के संबंध में पुलिस ने प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई बाइक प्रज्ञा की थी। इस कारण उन्हें आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि, बाद में अदालत ने स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत दे दी।
आरएसएस नेता की हत्या का मामला
यह ध्यान देने योग्य है कि आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी की हत्या 29 दिसंबर 2007 को हुई थी। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसी समय, साध्वी प्रज्ञा सहित सात लोगों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, फरवरी 2017 में अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया।
कैंसर से पीड़ित
2008 में, यह रिपोर्ट किया गया था कि प्रज्ञा ठाकुर को स्तन कैंसर का पता चला था, जिसके लिए उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ में इलाज कराया। इस संस्थान के कार्डियोथोरेसिक और वास्कुलर सर्जन डॉ. एसएस राजपूत ने 2008 में एक बयान में कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर का कैंसर उपचार के तहत मास्टेक्टॉमी किया गया था। उन्होंने स्तन कैंसर के इलाज के लिए दो प्रमुख ऑपरेशन कराए। इसके साथ ही, डॉ. राजपूत ने यह भी कहा कि गाय के मूत्र और पंचगव्य से कैंसर का इलाज नहीं होता।