हरियाणा में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का अनुदान

हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि को दोगुना कर 1 करोड़ रुपये करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह राशि अब सभी सैनिकों के परिवारों को मिलेगी, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में क्यों न रह रहे हों। इस निर्णय का उद्देश्य सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जानें इस अनुग्रह राशि के वितरण की प्रक्रिया और पात्रता की शर्तें।
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हरियाणा में शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा 1 करोड़ रुपये का अनुदान

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

चंडीगढ़। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हरियाणा सरकार ने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब शहीद सैनिकों के आश्रितों को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि मिलेगी। पहले यह राशि 50 लाख रुपये थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। खास बात यह है कि हरियाणा के सभी सैनिकों के परिवारों को यह राशि दी जाएगी, चाहे वे देश के किसी भी हिस्से में क्यों न रह रहे हों।


अनुग्रह अनुदान का वितरण

इस अनुग्रह अनुदान में 35 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी या पति को, 35 प्रतिशत बच्चों को और 30 प्रतिशत माता-पिता को दी जाएगी। यदि शहीद जवान अविवाहित था, तो पूरी राशि माता-पिता को समान रूप से बांटी जाएगी। यदि शहीद की पत्नी दोबारा विवाह कर लेती है, तो भी उसे उसका हिस्सा मिलेगा। यदि शहीद के कोई संतान नहीं है, तो 50 प्रतिशत राशि विधवा और 50 प्रतिशत माता-पिता को दी जाएगी।


मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पिछले साल 24 दिसंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहीदों की राहत राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब लागू किया गया है। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।


अनुग्रह राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया

युद्ध, आतंकवादी हमलों, सीमा पर झड़पों और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 35 लाख रुपये, 50 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता पर 25 लाख रुपये और 20 से 49 प्रतिशत दिव्यांगता पर 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। पिछले साल 23 फरवरी या इसके बाद हताहत होने वाले जवानों को संशोधित राशि दी जाएगी।


पात्रता की शर्तें

सेना, नौसेना, वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), असम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) और रैपिड एक्शन फोर्स के शहीदों के आश्रितों को भी एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी।