हरियाणा में चार मंजिला इमारतों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य, जानें नई नीति

हरियाणा सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए नई भवन नीति का प्रस्ताव रखा है, जिसमें चार मंजिला इमारतों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य की गई है। तीन मंजिला भवनों को इस नियम से छूट दी गई है। इसके अलावा, निर्माण के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने इस नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, यह कहते हुए कि यह भूकंपीय क्षेत्र में जोखिम भरा हो सकता है। जनता से सुझाव मांगे गए हैं, ताकि नीति को सभी के लिए व्यावहारिक बनाया जा सके।
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हरियाणा में चार मंजिला इमारतों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य, जानें नई नीति

हरियाणा में भवन कोड में संशोधन

Haryana Housing Policy


हरियाणा में शहरी विकास और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल जैसे शहरों में चार मंजिला इमारतों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। यह नियम व्यक्तिगत स्वामित्व वाली इमारतों और विभाजित फ्लैटों दोनों पर लागू होगा, जबकि तीन मंजिला इमारतों को इस नियम से छूट दी गई है।


तीन मंजिला भवनों को दी गई छूट

नई नीति के अनुसार, तीन मंजिला भवनों को स्टिल्ट पार्किंग से मुक्त रखा गया है। यह प्रावधान छोटे घरों के मालिकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हालांकि, चार मंजिला भवनों के लिए पार्किंग व्यवस्था के लिए स्तंभों पर आधारित आधार तल बनाना अनिवार्य होगा।


डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर निर्माण और तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। इसके बिना भवन निर्माण का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। यह कदम निर्माण से उत्पन्न धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।


हाई कोर्ट में नीति पर उठे सवाल

हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन नीति को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र-चार में आता है, और बिना वैज्ञानिक अध्ययन के इस तरह की नीति बनाना जोखिम भरा हो सकता है।


स्टिल्ट पार्किंग की परिभाषा

स्टिल्ट पार्किंग एक आधुनिक पार्किंग तकनीक है, जिसमें इमारत का आधार तल स्तंभों पर खड़ा किया जाता है। इससे बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर का उपयोग वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में स्थान के अधिकतम उपयोग का एक कुशल तरीका है।


चार मंजिला इमारतों पर जोर

चार मंजिला इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग को अनिवार्य करने का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या का समाधान करना और स्थान के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की नीतियों के लिए विस्तृत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अध्ययन की आवश्यकता है।


नए नियमों के संभावित लाभ

हरियाणा में स्टिल्ट पार्किंग के अनिवार्य होने से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके संभावित लाभों में शामिल हैं:


  • यातायात की सुगमता और स्थान का अधिकतम उपयोग।
  • भूकंपीय क्षेत्रों के लिए विशेष डिज़ाइन की संभावना।
  • बड़े शहरों में मल्टी-स्टोरी इमारतों का विस्तार।


जनता से सुझाव आमंत्रित

नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने इस नीति पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। हितधारक 1 फरवरी तक अपने विचार साझा कर सकते हैं। इन सुझावों के आधार पर अंतिम नीति तैयार की जाएगी, ताकि यह सभी के लिए व्यावहारिक और सुरक्षित हो।