लोहरदगा में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को फांसी की सजा

लोहरदगा, 10 जनवरी (आईएएनएस)। झारखंड के लोहरदगा जिले की अदालत ने बगड़ू थाना क्षेत्र में एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी इंदर उरांव को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।
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लोहरदगा में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को फांसी की सजा

लोहरदगा, 10 जनवरी (आईएएनएस)। झारखंड के लोहरदगा जिले की अदालत ने बगड़ू थाना क्षेत्र में एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी इंदर उरांव को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।

यह वारदात 24 दिसंबर 2022 को अरेया गांव की है। थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी बीच इंदर उरांव वहां पहुंचा और छोटे-छोटे बच्चों को 5-5 रुपए देकर चॉकलेट खरीदने भेज दिया। वह एक बच्ची को 50 रुपए देकर अपने साथ ले गया। बच्ची देर तक घर नहीं पहुंची तो घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की।

उन्हें जानकारी मिली कि इंदर बच्ची के साथ दिखा था। बच्ची की मां ने इंदर से बेटी के बारे में जानकारी मांगी तो वह भागने लगा। महिला ने उसे पकड़ा तो उसने उनका गला दबाकर जान मारने की कोशिश की।

इस बीच गांव के लोग जुटे। उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि वह घर के पिछवाड़े में बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। बच्ची चिल्लाने लगी, तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद शव को बोरे से ढंककर उसके ऊपर गेंदे का फूल लगा दिया। इंदर पर इसके पहले अपनी दादी की गला दबाकर हत्या का आरोप लगा था।

बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में कोर्ट में चले मुकदमे के दौरान सरकार की तरफ से लोक अभियोजक मिनी लकड़ा और बचाव पक्ष की ओर से नारायण साहू ने दलीलें रखीं।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम