भोपाल में डबल मर्डर केस में दोहरी आजीवन कारावास की सजा
भोपाल में डबल मर्डर केस का अदालती फैसला

2022 की डबल मर्डर वारदात का निर्णय
भोपाल में 18 जुलाई 2022 को घटित डबल मर्डर मामले में अदालत ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत ने मुख्य आरोपी सुनील मालवीय और उसके सहयोगी देवेंद्र मालवीय को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बेटी के सामने की गई निर्मम हत्या
आरोपी सुनील, मृतका रचना उर्फ अरुणा (22) का पूर्व पति था। घटना के दिन उसने अपनी 6 वर्षीय बेटी के समक्ष ही रचना और उसके दूसरे पति राजेंद्र सिंह की बेरहमी से चाकू से हत्या कर दी। बताया गया है कि सुनील रचना को पुनः अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन जब उसने मना किया, तो उसने यह भयानक अपराध किया।
राजेंद्र सिंह की शादी दो महीने पहले हुई थी
मृतक राजेंद्र सिंह के भाई रवि सिंह ने जानकारी दी कि राजेंद्र मंडीदीप में एक निजी नौकरी करता था। उसने लगभग दो महीने पहले विदिशा की रचना से कोर्ट मैरिज की थी। दोनों हाल ही में भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में किराए के मकान में रहने आए थे।
रचना की पहली शादी सुनील से हुई थी
सुनील मालवीय ने छह साल पहले रचना से नोटराइज मैरिज की थी, जब रचना गर्भवती थी। उनके पास एक 6 साल की दिव्यांग बेटी और एक बेटा है। तीन महीने पहले रचना की मुलाकात मंडीदीप के राजेंद्र सिंह से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। रचना अपनी बेटी के साथ भोपाल आ गई थी।
कोहेफिजा में दुष्कर्म का मामला
भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र से एक और घटना सामने आई है। एक युवक, बिलाल, ने खुद को हिंदू बताकर 'दिनेश' नाम से एक महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता को उसकी असलियत का पता चला, तो उसने संबंध खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी ने महिला को बदनाम करने की धमकी दी और उस पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया। परेशान होकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी बिलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
