भारत में दो PAN कार्ड रखने पर सजा और जुर्माना: जानें नियम
भारत में PAN कार्ड के नियम
रामपुर की अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो PAN कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, क्योंकि भारत में एक से अधिक PAN कार्ड रखना कानूनी अपराध है। आयकर विभाग ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
एक से अधिक PAN कार्ड रखना अपराध
भारत में PAN, यानी स्थायी खाता संख्या, किसी भी नागरिक की वित्तीय पहचान का प्रतीक है और एक व्यक्ति को जीवनभर में केवल एक ही PAN मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड हैं, तो इससे टैक्स रिकॉर्ड में डुप्लीकेट हो जाते हैं, जो आयकर विभाग के अनुसार कानून का उल्लंघन है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत डुप्लीकेट PAN रखने पर कार्रवाई की जाती है।
डुप्लीकेट PAN कार्ड पर जुर्माना और सजा
रिपोर्ट के अनुसार, दो PAN कार्ड रखना पूरी तरह से अवैध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि PAN का दुरुपयोग, धोखाधड़ी या गलत टैक्स दाखिल करने का आरोप साबित होता है, तो जेल की सजा भी हो सकती है। आजम खान और उनके बेटे को सात साल की सजा इसी गंभीरता को दर्शाती है। आयकर विभाग ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आता है ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे।
गलती से दो PAN कार्ड कैसे बन जाते हैं?
कई बार लोग अनजाने में दूसरा PAN कार्ड बनवा लेते हैं। उदाहरण के लिए, PAN खो जाने पर दोबारा आवेदन करना, पुराने PAN को भूल जाना या नाम-पते में बदलाव के दौरान नया PAN बनवाना। कभी-कभी एजेंट या आवेदन प्रक्रिया में डेटा एंट्री की गलतियों के कारण भी डुप्लीकेट PAN जारी हो जाता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति को तुरंत अतिरिक्त PAN को सरेंडर कर देना चाहिए ताकि कानूनी समस्याओं से बचा जा सके।
दो PAN कार्ड होने के नुकसान
एक से अधिक PAN कार्ड होने पर टैक्स फाइलिंग में कई समस्याएं आती हैं, क्योंकि लेनदेन अलग-अलग PAN पर रिकॉर्ड होते हैं। इससे गलत टैक्स कैलकुलेशन, रिटर्न में गड़बड़ी और विभाग द्वारा जांच की संभावना बढ़ जाती है। कई बार टैक्स रिफंड भी रुक जाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए यह संदिग्ध गतिविधि मानी जाती है, जिससे लोन अप्रूवल या निवेश से संबंधित मामलों में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, डुप्लीकेट PAN होना गंभीर जोखिम पैदा करता है।
डुप्लीकेट PAN कार्ड कैसे सरेंडर करें
डुप्लीकेट PAN को सरेंडर करने के लिए Form 49A भरना होता है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि कौन सा PAN सक्रिय रखना है और कौन सा छोड़ना है। यह फॉर्म NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, या नजदीकी PAN सेवा केंद्र पर भी दिया जा सकता है। PAN की कॉपी और एक कवर लेटर के साथ प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आयकर विभाग से मिलने वाली रसीद यह साबित करती है कि आपने अतिरिक्त PAN सरेंडर कर दिया है, जिससे जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से राहत मिल जाती है।
