बेंगलुरु में प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% छूट की नई डेडलाइन: जानें सभी विवरण
बेंगलुरु प्रॉपर्टी मालिकों के लिए राहत
बेंगलुरु के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया है। इसका मतलब है कि 2026-27 के लिए सभी टैक्स इस तिथि तक भरने पर छूट का लाभ उठाया जा सकेगा.
डेडलाइन बढ़ाने का कारण
प्राधिकरण के अनुसार, कई नागरिक समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया। इससे अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स भर सकेंगे और छूट का लाभ उठा सकेंगे.
e-Khata की प्रक्रिया में सुधार
बेंगलुरु में e-Khata प्राप्त करना अब पहले से अधिक सरल हो गया है। नागरिक SAS प्रॉपर्टी टैक्स ID का उपयोग करके ऑनलाइन e-Khata डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें https://BBMPeAasthi.karnataka.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करना होगा. यह सुविधा नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई है.
e-Khata की संख्या में वृद्धि
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के अनुसार, बेंगलुरु में अब तक 23 लाख से अधिक e-Khata जारी किए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक तेज और सरल बनाना है.
Khata का महत्व
विशेषज्ञ राहुल हिंगमिरे के अनुसार, होम लोन प्राप्त करने के लिए Khata आवश्यक होता है। अधिकांश बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन मंजूरी से पहले Khata या A-Khata की मांग करती हैं.
बिल्डर की जिम्मेदारियां
बी. श्रवंत शंकर के अनुसार, प्रोजेक्ट पूरा होने और रजिस्ट्री के बाद, बिल्डर को 30 दिनों के भीतर खरीदार के नाम Khata ट्रांसफर करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
यदि देरी हो जाए तो क्या करें?
स्नेहा भोंसले के अनुसार, Khata ट्रांसफर में देरी होने पर खरीदार को भविष्य में लोन, रीसेल या रीफाइनेंस में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में RERA में शिकायत भी की जा सकती है. यदि आप बेंगलुरु में प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो 31 मई 2026 तक टैक्स भरकर 5% छूट का लाभ उठाना न भूलें और e-Khata को अपडेट रखना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े.
