बेंगलुरु में प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% छूट की नई डेडलाइन, जानें पूरी जानकारी
बेंगलुरु के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए राहत
ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया है। इसका मतलब है कि 2026-27 के लिए टैक्स भरने पर अब इस तिथि तक छूट का लाभ उठाया जा सकेगा।
डेडलाइन बढ़ाने का कारण
प्राधिकरण के अनुसार, कई नागरिक समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। इसलिए, नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स भर सकें।
eKhata डाउनलोड करना हुआ सरल
बेंगलुरु में अब eKhata निकालना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। लोग SAS प्रॉपर्टी टैक्स ID का उपयोग करके ऑनलाइन eKhata डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें BBMPeAasthi.karnataka.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करना होगा।
eKhata की संख्या में वृद्धि
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के अनुसार, बेंगलुरु में अब तक 23 लाख से अधिक eKhata जारी किए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को और अधिक तेज और सरल बनाना है।
Khata की आवश्यकता
विशेषज्ञ राहुल हिंगमिरे के अनुसार, होम लोन प्राप्त करने के लिए Khata आवश्यक होता है। अधिकांश बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन मंजूरी से पहले Khata या AKhata की मांग करती हैं।
बिल्डर की जिम्मेदारी
बी. श्रवंत शंकर के अनुसार, प्रोजेक्ट पूरा होने और रजिस्ट्री के बाद, बिल्डर को 30 दिनों के भीतर खरीदार के नाम Khata ट्रांसफर करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
देरी की स्थिति में क्या करें?
स्नेहा भोंसले के अनुसार, Khata ट्रांसफर में देरी होने पर खरीदार को भविष्य में लोन, रीसेल या रीफाइनेंस में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में RERA में शिकायत भी की जा सकती है। यदि आप बेंगलुरु में प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो 31 मई 2026 तक टैक्स भरकर 5% छूट का लाभ उठाना न भूलें और eKhata को अपडेट रखना सुनिश्चित करें।
