बिहार में गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर

बिहार में गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का एक नया अवसर सामने आया है। 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें कमजोर और अलाभकारी समूहों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। जानें इस योजना के तहत नामांकन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में।
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बिहार में मुफ्त शिक्षा का नया अवसर

बिहार में गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर


बिहार में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का एक नया अवसर उपलब्ध हुआ है। 2026 के लिए एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होगी। यह योजना उन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। माता-पिता अब समय पर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में कमजोर और अलाभकारी समूहों के बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी।


आवेदन की अंतिम तिथि

आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आरटीई के तहत नामांकन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं।


नामांकन की प्रक्रिया

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। आरटीई के तहत प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत अलाभकारी और कमजोर समूह के बच्चों का नामांकन शैक्षणिक सत्र 2026-27 में किया जाएगा।


किसे मिलेगा नामांकन

अलाभकारी समूह में अनुसूचित जनजाति, पिड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह के बच्चे शामिल हैं, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है। वहीं, कमजोर वर्ग में सभी जातियों के बच्चे शामिल हैं, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है। बच्चों की आयु 01 अप्रैल 2026 तक छह वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच जन्मे बच्चे प्रवेश के लिए पात्र होंगे।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक द्वारा उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र शामिल हैं। यदि निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के भीतर इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा।