नई आयकर स्लैब: 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट

बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट में 12 लाख रुपये की आय पर टैक्स में छूट की घोषणा की है, जो छोटे व्यापारियों और मध्यवर्गीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।
इस नई व्यवस्था का लाभ केवल 12 लाख रुपये तक की आय पर ही नहीं, बल्कि उससे अधिक कमाने वालों को भी मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
हर टैक्सपेयर को मिलेगा लाभ
निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए इस ऐलान से सभी टैक्सपेयर को फायदा होगा। 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने से हर व्यक्ति की जेब में कुछ न कुछ बचत होगी। हालांकि, यह छूट केवल नई टैक्स व्यवस्था में लागू होगी।
नौकरीपेशा के लिए अतिरिक्त छूट
सभी के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट दी गई है, लेकिन नौकरीपेशा व्यक्तियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 75 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पुरानी व्यवस्था की तुलना
पहले नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था। अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे सीधे तौर पर 5 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत हो रही है।
टैक्स बचत का विवरण
वित्त मंत्री ने जो छूट दी है, उससे 12 लाख से ऊपर की आय वाले व्यक्तियों को भी लाभ होगा। 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 12 से 18 लाख रुपये तक की आय पर लगभग 70,000 रुपये की बचत होगी। 24 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 1,10,000 रुपये तक की बचत संभव है।
नए टैक्स स्लैब के नियम
0 से 4 लाख आय पर आयकर: 0%
4 से 8 लाख आय पर आयकर: 5%
8 से 12 लाख आय पर आयकर: 10%
12 से 16 लाख आय पर आयकर: 15%
16 से 20 लाख आय पर आयकर: 20%
20 से 24 लाख आय पर आयकर: 25%
24 लाख आय और उससे ऊपर आयकर: 30%
आयकर की गणना का तरीका
यदि किसी की आय 13 लाख रुपये है, तो उसे 12 से 16 लाख के स्लैब में रखा जाएगा। इस पर 15% टैक्स नहीं लगेगा। आय को विभिन्न स्लैब में विभाजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 13 लाख की आय पर कुल टैक्स 75,000 रुपये होगा। इसी तरह, 14 लाख की आय पर टैक्स 90,000 रुपये होगा।
नई टैक्स व्यवस्था की विशेषताएँ
नई टैक्स व्यवस्था में 4 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। इसके अलावा, 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स लगेगा। यह छूट आयकर की धारा 87ए के तहत दी जाती है।
नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था
देश में नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाएँ चल रही हैं। वर्तमान में 72% करदाता नई व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, और सरकार ने नई व्यवस्था में छूट देने का निर्णय लिया है।