दुर्गापुर में पत्नी की हत्या के मामले में पति को मिली उम्रकैद
दुर्गापुर कोर्ट का फैसला
दुर्गापुर की अदालत ने एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते की बेल्ट से अपनी पत्नी की हत्या की थी। यह घटना पांच साल पहले हुई थी, जिसके बाद अब पति को उम्रकैद की सजा दी गई है।
हत्या का मामला
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की हत्या के लिए कड़ी सजा सुनाई गई है। कांक्सा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना का विवरण
यह घटना 5 सितंबर 2021 को हुई थी। बिप्लब परिदा, जो एक राज्य संचालित बैंक के सहायक प्रबंधक हैं, अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी के साथ आड़ा इलाके में किराए पर रहते थे। दोनों की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उनके बीच विवाद होते रहते थे। घटना की रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर बिप्लब ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया।
आत्मसमर्पण की प्रक्रिया
पत्नी की हत्या के बाद, आरोपी पति ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर कांक्सा थाने जाकर आत्मसमर्पण किया और अपने अपराध को स्वीकार किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इप्सा का शव बरामद किया। लंबी जांच और सुनवाई के बाद, दुर्गापुर महकमा अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
