दिल्ली हाई कोर्ट का संजय कपूर की संपत्ति पर महत्वपूर्ण आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने प्रिया कपूर को उनकी संपत्तियों से दूर रहने का निर्देश दिया है, साथ ही करिश्मा कपूर के बच्चों के हितों की रक्षा की है। इस आदेश के तहत, प्रिया कपूर को किसी भी संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने से रोका गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो संपत्तियों पर भी रोक लगाई है। सुनवाई के दौरान वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं, जिसे प्रिया कपूर को स्पष्ट करना होगा।
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संजय कपूर की विरासत पर कोर्ट का निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, करिश्मा कपूर के बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी सौतेली माँ, प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति से दूर रहने का निर्देश दिया गया है.


प्रिया कपूर के लिए संपत्ति के हस्तांतरण पर पाबंदी

दिल्ली हाई कोर्ट का संजय कपूर की संपत्ति पर महत्वपूर्ण आदेश


कोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्तियों को न तो बेचने और न ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। यह आदेश इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिया गया है.


संपत्तियों की सुरक्षा

आदेश के अनुसार, जब तक इस कानूनी विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक सभी संपत्तियों की स्थिति को सुरक्षित रखा जाएगा.


वसीयत पर संदेह

करिश्मा कपूर और संजय कपूर की माँ ने कोर्ट में वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने प्रिया कपूर को इन कानूनी शंकाओं का उत्तर देने की जिम्मेदारी दी है.


विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टो संपत्तियों पर रोक

कोर्ट ने संजय कपूर के विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही, प्रतिवादियों को अपने बैंक खातों का विवरण कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है.


संदिग्ध परिस्थितियाँ

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई संदिग्ध परिस्थितियाँ मौजूद हैं। प्रतिवादी को इन शंकाओं को दूर करने और संपत्ति के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है.