दिल्ली विस्फोट से उजागर हुई सेकंड हैंड वाहनों की खरीद में खामियां

दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट ने सेकंड हैंड वाहनों की खरीद में एक गंभीर समस्या को उजागर किया है। इस घटना में शामिल कार का स्वामित्व पूर्व मालिक के नाम पर था, जिससे आरसी ट्रांसफर की अनिवार्यता की मांग उठी है। व्यापारियों के संगठन CTI के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की है। जानें इस मुद्दे पर और क्या कहा गया है और क्यों यह आवश्यक है कि विक्रेता अपने नाम का ट्रांसफर कराएं।
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दिल्ली में विस्फोट और वाहन स्वामित्व की समस्या

दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट में शामिल कार का स्वामित्व पूर्व मालिक के नाम पर होने से पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त में एक गंभीर समस्या सामने आई है। लाल किले के पास हुए इस ब्लास्ट में आतंकवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद जिस I20 कार का उपयोग कर रहा था, वह उसके नाम पर पंजीकृत नहीं थी। इस स्थिति ने सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीद के समय आरसी ट्रांसफर को अनिवार्य बनाने की मांग को जन्म दिया है।


व्यापारियों की चिंताएं

चैंबर ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री (CTI) के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में एक तिहाई से अधिक सेकंड हैंड वाहन अभी भी मूल खरीदार के नाम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास ये वाहन हैं, वे कागजों में उनके मालिक नहीं हैं। विक्रेता अक्सर वाहन बेचते समय पंजीकरण की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते, और खरीदार भी अपने नाम पर पंजीकरण कराने में रुचि नहीं दिखाते।


केंद्रीय मंत्री को पत्र

बृजेश गोयल ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सेकंड हैंड वाहनों की खरीद पर आरसी ट्रांसफर को अनिवार्य करने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने पुराने वाहनों का आरसी नए खरीदार के नाम पर ट्रांसफर कर सकें।


जटिल प्रक्रिया का समाधान

गोयल ने बताया कि वर्तमान में आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया बहुत जटिल है, जिससे लोग इसे करने से कतराते हैं। परिवहन विभाग या यातायात पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि वाहन चालक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज हों। उन्होंने कहा कि लोग तब अपनी गलती का एहसास करते हैं जब उनका वाहन किसी अपराध में इस्तेमाल होता है। इसलिए, विक्रेताओं को अपने नाम का ट्रांसफर कराना चाहिए।


जिम्मेदारी का मुद्दा

गोयल ने चेतावनी दी कि यदि नया मालिक किसी यातायात उल्लंघन में शामिल होता है, तो विक्रेता को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि आरसी में अभी भी उनका नाम दर्ज है। इस प्रकार, कई बार ऐसे लोग भी फंस जाते हैं जिनके नाम पर वाहन है।