दिल्ली की अदालत ने गैंगस्टर विकास गुलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

दिल्ली की अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया और उसके सहयोगी को मकोका के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने फांसी की सजा देने से इनकार किया, यह कहते हुए कि मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे के कारण।
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गैंगस्टर विकास गुलिया को मिली सजा

दिल्ली की एक न्यायालय ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया और उसके साथी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत जीवन भर की सजा सुनाई है।


अदालत ने गैंगस्टर को फांसी की सजा देने से इनकार कर दिया, यह बताते हुए कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने गुलिया और उसके सहयोगी धीरपाल उर्फ काना को मकोका की धारा तीन के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।