तमिलनाडु में ‘धुरंधर 2’ की स्क्रीनिंग पर रोक की याचिका खारिज

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई है, लेकिन तमिलनाडु में इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे फिल्म की रिलीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने चुनावों के दौरान फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई राहत नहीं दी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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धुरंधर 2 की सफलता और कानूनी विवाद

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म की सफलता के बीच, तमिलनाडु में इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग उठी है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे ‘धुरंधर 2’ की स्क्रीनिंग जारी रहेगी।


मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय

आदित्य धर द्वारा निर्देशित ‘धुरंधर 2’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग मद्रास हाई कोर्ट में की गई थी। याचिका में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का उल्लेख किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।


याचिकाकर्ता का तर्क

याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के दौरान फिल्म की निरंतर स्क्रीनिंग से चुनावों में समानता का उल्लंघन होगा, जिससे मतदाताओं पर प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना था कि चुनाव के संवेदनशील समय में फिल्म की रिलीज और प्रदर्शन की अनुमति देना निष्पक्ष चुनावों की भावना के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया।