चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की चर्चा पर केंद्र का स्पष्टीकरण
केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण
आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने संविधान के आर्टिकल 240 को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। मंत्रालय ने बताया कि इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे या पंजाब और हरियाणा के साथ उसके पारंपरिक संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।
सभी हितधारकों से विचार-विमर्श
केंद्र सरकार ने कहा है कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई बिल पेश करने की योजना नहीं है।
पंजाब से चंडीगढ़ छीनने की आशंका
केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी पार्टियों, जैसे आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने इस पर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि यह पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने का प्रयास है।
