कोहिमा में विदेशी आगंतुकों की रिपोर्टिंग के लिए सख्त नियम लागू
कोहिमा जिला प्रशासन का आदेश
Kohima (Photo - @Nagaland_India / X)
डिमापुर, 7 मई: कोहिमा जिला प्रशासन ने बुधवार को विदेशी नागरिकों की रिपोर्टिंग के लिए सख्त नियमों का पालन करने का आदेश दिया है, जो कि आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 और इसके नियमों के तहत है।
आदेश के अनुसार, अधिनियम की धाराओं 8(1) और 10 के तहत, सभी आवास सुविधाओं के संचालकों, जैसे होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और निजी किराए पर देने वाले स्थानों, साथ ही कोहिमा जिले में चिकित्सा संस्थानों जैसे अस्पतालों और नर्सिंग होम को विदेशी नागरिकों या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारियों की आगमन और उपस्थिति की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
नियम 17(1) के अनुसार, सभी आवास प्रदाताओं को विदेशी नागरिकों के उचित रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे, जिसमें संबंधित विवरण शामिल होंगे, जिन्हें पंजीकरण अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
नियम 17(5) और 18(5) के अनुसार, आवास या चिकित्सा संस्थान के संचालक को विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर भरे हुए फॉर्म-III को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल https://indianfrro.gov.in या मोबाइल एप्लिकेशन 'Indian Visa Su-Swagatam' के माध्यम से भेजना होगा।
यह आदेश सभी बोर्डिंग हाउस, क्लब, डाक बंगले, छात्रावास, पेइंग गेस्ट सुविधाओं, धार्मिक संस्थानों, चैरिटेबल ट्रस्टों और किसी भी सामाजिक या सार्वजनिक प्रकृति के किराए पर या फर्निश्ड स्थानों पर लागू होता है।
इसके अतिरिक्त, नियम 16 के तहत, सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास में रहने वाले छात्रों की जानकारी फॉर्म-III में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करनी होगी।
आदेश में कहा गया है कि इन प्रावधानों का पालन न करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन होगा। फॉर्म-III को निर्धारित समय में जमा न करने पर आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
